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Friday, January 17, 2020

नहीं बचेंगे निर्भया रेप-हत्या केस के दोषी, राष्ट्रपति ने खारिज की दया याचिका

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज की निर्भया के दोषियों की दया याचिका




16 दिसंबर 2012 को nirbhaya (निर्भया) के साथ हुई हैवानियत को 7 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है. लेकिन अभी तक उसे न्याय नहीं मिला. निर्भया की मां दोषियों को मिल रहे बार बार मिल रहे समय से बुरी तरह आहत हैं, लेकिन बावजूद इसके वो कुछ कर नहीं सकती. अभी एक दिन पहले ही Patiala House Court (पटियाला हाउस कोर्ट) में निर्भया के दोषी Mukesh (मुकेश) की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोषियों के डेथ वारंट पर रोक लगा दिया था. जिसके बाद माना जा रहा था कि शायद एक बार फिर दोषियों को जीने के लिए कुछ और वक्त मिल जाएगा. लेकिन इस सब खबरों पर विराम लगाते हुए Ram Nath Kovind (राम नाथ कोविन्द) ने निर्भया रेप व हत्या मामले में दोषी मुकेश की दया याचिका को खारिज कर दिया है।
बता दें, अभी हाल ही में निर्भया की मां ने दोषियों की फांसी में हो रही देरी के लिए CM Arvind Kejriwal (सीएम अरविंद केजरीवाल) सरकार को जिम्मेदार ठहराया था. निर्भया की मां ने आरोप लगाया था कि, केजरीवाल सरकार उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है. 
गौरतलब है कि दिल्ली की एक अदालत ने निर्भया के दोषियों को मौत की सजा देने के लिए 22 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है. दोषियों को सुबह 7.00 बजे फांसी के तख्ते पर लटकाया जाएगा. कोर्ट ने फैसले को चुनौती देने के लिए सात दिन का समय दिया था. आरोपियों ने इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की थी, जिसे सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया था. Read More 


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