चुनाव आयोग: विज्ञापन के जरियें उम्मीदवारों को बताना होगा अपना अपराधिक रिकॉर्ड - Breaking News | Hindi News | India Hindi News

Breaking

Breaking  News | Hindi News | India Hindi News

AB Star News : Hindi news (हिंदी समाचार) Latest Khabar, Breaking news in Hindi of India, World, Sports, business, film and Entertainment. पढ़ें ताजा समाचार देश और दुनिया से, जाने व्यापार, बॉलीवुड, खेल और राजनीति के ख़बरें

Post Top Ad

Post Top Ad

Monday, March 11, 2019

चुनाव आयोग: विज्ञापन के जरियें उम्मीदवारों को बताना होगा अपना अपराधिक रिकॉर्ड

चुनाव आयोग ने 2019 के लोकसभा चुनाव की तारिखों के एलान साथ ही उम्मीदवारों के लिए आपराधिक रिकॉर्ड को कम से कम तीन बार अखबार और टीवी पर विज्ञापित करना अनिवार्य किया है। बता दें कि इसकी जानकारी 10 अक्टूबर 2018 को जारी किए गए थे। लेकिन 11 अप्रैल 2019 से 19 मई 2019 तक होने वाले लोकसभा चुनाव में पहली बार इस नियम का इस्तेमाल किया जाएगा।
चुनाव आयोग ने 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कहा है कि जो भी चुनाव में उम्मीदवार होगा उन्हें अपने आपराधिक रिकॉर्ड को कम से कम तीन बार अखबार पर टीवी पर विज्ञापित करना जरुरी है। चुनावी मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों और पार्टियों को प्रचार करने के दौरान व्यापक रूप से प्रसारित अखबारों और लोकप्रिय टीवी चैनलों में कम से कम तीन अलग-अलग दिन पर अपने आपराधिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक करना होगा। Read More

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad