आज भी देश में कई ऐसी महिलाएं हैं जो दहेज जैसे मामलों से परेशान हैं । लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दहेज उत्पीड़न जैसे मामलों पर महिलाओं और उनके परिवार वालों को इस परेशानी से छुटकारा मिल सकता है । दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया है कि, क्रूरता और दहेज उत्पीड़न के मामलों में महिला का कोई रिश्तेदार भी पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है ।
दरअसल जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस के एम जोसेफ की पीठ ने फैसले में कहा कि 498ए में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि केवल पीड़ित महिला ही शिकायत दर्ज करा सकती है। इसका मतलब साफ है कि, अगर महिला दहेज उत्पीड़न जैसे मामले का शिकार है तो सिर्फ पीड़ित महिला ही नहीं बल्कि उसके परिवार वालों में चाहे उसके माता-पिता हों या भाई-बहन कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है । बता दें कि, इसी साल अप्रैल में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि ससुराल से निकाली गई महिला मायके या उस जगह पर भी प्रताड़ना का केस दर्ज करवा सकती है, जहां वह शरण लेने को मजबूर है। Read more
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