17 जुलाई को सईद को पंजाब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (CTD) में पेश किया गया इसके बाद सईद को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
लाहौर के एक आतंक-रोधी अदालत ने 2008 में हुए 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमांइड हाफिज सईद के खिलाफ आरोप सिध्द कर दिया है। बता दें कि इस मुंबई हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे। सभी आरोपियों के खिलाफ जुलाई में केस दर्ज हुआ था।

इसके बाद, 17 जुलाई को सईद को पंजाब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (CTD) में पेश किया गया इसके बाद सईद को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराया गया है। और पंजाब के कई शहरों में ‘टेरर फंडिंग’ के आरोप में 23 एफआईआर दर्ज की गई साथ ही जमात-उद-दावा को भी गिरफ्तार किया गया जो लखपत जेल में बंद है।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय के दबाव में पाकिस्तानी अधिकारियों ने आतंकियों के लिए फंडिंग और उनके लिए रुपए का इंतजाम करने वाले लश्कर, साथ ही जेयूडी और उसकी चैरिटी विंग फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन एफआईएफ के मामलों की जांच शुरू की है। 2008 में हुए मुंबई हमले को अंजाम देने का आरोपी भी है जिसमें 166 लोगों की जान चली गई।
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