
राजस्थान सरकार ने आर्थिक आधार पर कमजोर लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी है। मंगलवार को कार्मिक विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसके साथ ही क्रीमीलेयर की सीमा बढ़ दी गई है,जो साढ़े 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने की भी अधिसूचना जारी की है।
साल के 8 लाख रुपए से कम आय वालों को मदद मिलेगी
अधिसूचना के अनुसार, नियमों को अधिसूचित कर इसके अनुसार सरकारी नौकरी की भर्ती में आरक्षण के लिये इसे लागू किया जायेगा। इस आरक्षण का फायदा साल के 8 लाख रुपए से कम आय वाले जनरल कैटिगरी को ही दिया जाएगा।
बता दें कि अधिसूचना के तहत , पांच एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि वाले, एक हजार वर्ग फुट से बड़े फ्लैट, नगर निगमों में 100 वर्ग गज या इससे बड़े प्लॉट और गैर-अधिसूचित स्थानीय निकायों में 200 वर्ग गज या इससे ज्यादा गज के प्लॉट वालों को इस आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा।
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