भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने कहा कि डीटीएच (DTH) और केबल ऑपरेटर किसी भी ग्राहक से ‘बेस्ट फिट प्लान’ के तहत उनके सामान्य मंथली बिल से अधिक राशि नहीं वसूल सकते हैं । ट्राई के सचिव एसके गुप्ता ने कहा, ‘ट्राई ने वितरण मंच परिचालकों (DPO) को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे सर्वाधिक उपयुक्त योजना के तहत उपभोक्ताओं से उनकी मौजूदा योजना से अधिक राशि नहीं ले सकते है ।

उन्होंने कहा, ‘ट्राई ने डीपीओ को उन ग्राहकों को सबसे उपयुक्त योजना पेश करने को कहा है जिन्होंने अब तक चैनलों के विकल्प खुद नहीं चुने हैं. ऐसा उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा और उन्हें किसी भी तरह की असुविधा से बचाने के लिए किया गया है’। नियामक ने चैनलों का चुनाव करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च, 2019 तक कर दिया है। ट्राई ने कहा कि उपभोक्ताओं के इस्तेमाल के तरीके और भाषा के आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त योजना को डिजाइन किया जाना चाहिए ।
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