
लोकसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर 48 घंटे पहले बंद किया जा सकता है। इसके लिए चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा से पहले फैसला लेगा। अगर यह फैसला लागू होता है तो फिर कोई भी व्यक्ति चुनाव होने के 48 घंटे पहले इससे संबंधित कोई भी जानकारी शेयर नहीं कर पाएगा।
चुनाव आयोग ने इस बारे में एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी को जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 126 के तहत सुझाव दिया है कि फेसबुक, व्हाट्सऐप और ट्विटर को किसी भी लोकसभा चुनाव क्षेत्र में इससे संबंधित किसी भी तरह की जानकारी को देने से 48 घंटे पहले रोक लगा दी जाए। इसके साथ ही यह रोक मतदान समाप्त होने तक लागू रहेगी। Read More
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