पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम नागरिक को शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की बात कही है।
आज देश भर में नागरिकता संशोधन कानून को लागू किया गया है। केंद्र सरकार ने आज CAA (नागरिकता संशोधन कानून) को लेकर अधिसूचना जारी की है। केंद्र सरकार के तहत अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि बांग्लदेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम नागरिक को शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की बात कही है। जहां एक ओर पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून का विरोध हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विरोध और समर्थन के बीच केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर कहने की कोशिश की ये उम्मीद करना बेकार है कि केंद्र इस कानून को वापस लेगा। हालांकि बहुत से लोगों और संगठनों ने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है पर अभी उसपर सुनवाई होना बाकी है। Supremi Court ने केंद्र को 22 January तक अपना पक्ष रखने को कहा है।
हालांकि, कानून के मुताबिक असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपूरा जैसे राज्य भी हैं जहां नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं होगा। इन क्षेत्रों में ये कानून के लागू नहीं होने का कारण यह है कि ये क्षेत्र संविदान की छठी अनुसूची में शामिल हैं। इन क्षेत्रों के अलावा ये कानून इनर लाईन परमिट वाले इलाकें जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में भी लागू नहीं होगा। बहरहाल इस कानून को लेकर देश में विरोध है| ReadMore
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