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Sunday, February 16, 2020

जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, अधिक दाम, कम नाप-तौल से हैं परेशान, तो ये खबर आपके लिए है


आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में। आम जनमानस कहीं न कहीं अपनी जागरुकता से भी अनजान हैं। उसके क्या अधिकार है और किस तरीके से खुद अपनी लड़ाई वो लड़ सकता हैं।

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में। आम जनमानस कहीं न कहीं अपनी जागरुकता से भी अनजान हैं। उसके क्या अधिकार है और किस तरीके से खुद अपनी लड़ाई वो लड़ सकता हैं। ऐसे तमाम पहुलओं से वो आज भी अनजान है।इसलिए आज हम आपको अपने खास प्रोग्राम लीगल एडवाइस में बताएंगे कि यदि आप उपभोक्ता हैं और आपके साथ जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, अधिक दाम, कम नाप-तौल और प्रिंटेड मुल्य से अधिक लिया दाम लिया जा रहा है तो आपके अधिकार क्या हैं और उन अधिकारों के तहत आप आप क्या कर सकते हैं।
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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत आप किसी भी प्रकार के लेन देन में अपने आपको ठगा महसूस होने पर आप इसकी शिकायत कर सकते हैं

कहां करें शिकायत

1.यदि आपके साथ 1 रुपए  से लेकर 20 लाख रुपए तक की धोखाधड़ी किसी भी प्रकार के लेन,देन याफिर खरीदारी के दौरान हुई है तो आप अपने जनपद के जिला उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत कर सकते हैं।
  1. अगर राशि 20 लाख से अधिक और एक करोड़ से कम है तो आप राज्य आयोग में Read More..

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