महाराष्ट्र में स्थित CKP को-ऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। बैंक पर लापरवाही और नियमों की अवहेलना करने के कारण उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।

आरबीआई ने एक और को-ऑपरेटिव बैंक पर वित्तीय अनियमित्ता के चलते कार्रवाई की है। आरबीआई ने महाराष्ट्र में CKP को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। लाइसेंस रद्द होने के बाद अब बैंक के ग्राहकों की मुश्किलें बढ़ गई है। CKP को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के खाते में जमा पैसा उन्हें मिल पाएगा या नहीं इस पर संशय बरकरार है।
आरबीआई ने की कार्रवाई
महाराष्ट्र में स्थित CKP को-ऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। बैंक पर लापरवाही और नियमों की अवहेलना करने के कारण उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आरबीआआई ने त्वरित ये कार्रवाई की है। इससे पहले आरबीआई ने बैंक को अपनी स्थिति सुधारने का समय दिया था। बैंक में वित्तीय अनियमित्ता के चलते आरबीआई ने पहली बार बैंक के लेन-देन पर साल 2014 में प्रतिबंध लगाया था। लेकिन बैंक की नेट ग्रोथ रेट में कोई भी सुधार न होने के चलते बैंक पर लगे प्रतिबंध को लगातार बढ़ाया गया। आखिरी बार जो प्रतिबंध लगाया गया था उसकी समयसीमा 31 मार्च से 31 मई की गई थी। ताकि बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार ला सके और बैंक के ग्राहकों को पैसा देने में सक्षम हो। लेकिन ऐसा हो न सका और आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया।

क्या डूब जाएगा ग्राहकों का पैसा
आरबीआई के इस कदम के बाद अब ऐसे में यहां पर ये सवाल उठता है कि क्या बैंक में जिन ग्राहकों के पैसे हैं क्या वो डूब जाएंगे या फिर इसके लिए कोई और रास्ता निकाला जाएगा। तो इसका जवाब है कि बैंक में जिन खाताधारकों का पैसा फंसा हुआ है उसे Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) के तहत अधिकतम 5 लाख तक की बिमा की रकम खाताधारक निकाल सकते हैं। इसके अलावा बैंक में अब कोई भी नया फिक्सड डिपॉजिट अकाउंट नहीं खोल पाएगा।
महाराष्ट्र में ये दूसरा मामला है जब आरबीआई ने को-ओपरेटिव बैंक पर कार्रवाई की हो। आरबीआई ने इससे पहले पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ओपरेटिव बैंक के खिलाफ कारवाई की थी। Hindi News
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