नई दिल्ली : शारदा चिट फंड मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में कहना है कि सीबीआई भी इस मामले में कानून को ध्यान में रखकर ही काम करे। जबकि राजीव कुमार की गिरफ्तारी 7 दिन के लिए रोक दी गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को सीबीआई को कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ पर पहले दी गई छूट को हटाने के लिए संतोषजनक सबूत पेश करने का निर्देश दिया था।
बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई भी सबसे पहले कोर्ट में ये साबित करे कि राजीव कुमार की इस मामले में सबूत मिटाने या ग़ायब की पूरी भूमिका रही है। अदालत ने इसके साथ ही सीबीआई से राजीव कुमार की संलिप्तता खासकर लैपटॉप के डाटा, मोबाइल फोन या डायरियों से सीधे सबूत पेश करने के निर्देश दिए, जिसमें कथित रूप से सबूतों को नष्ट करने के लिए प्रभावशाली लोगों को भुगतान की जानकारी है।

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