यूपी के 75 जिलों को कोरोना वायरस के खतरे के आधार पर रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांटा गया है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लॉकडाउन 3.0 को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। जिसमें लोगों को कुछ शर्तों के साथ राहत दी जाएगी। यूपी के 75 जिलों को कोरोना वायरस के खतरे के आधार पर रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांटा गया है। इन तीनों जोन में से सबसे ज्यादा सख्ती रेड जोन में रहेगी, रेड जोन वो इलाके है जहां सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित लोग पाए गए है। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी के अनुसार अगर कही एक से ज्यादा कोरोना के मामले है तो उस इलाके में एक किलोमीटर का दायरा हॉटस्पॉट होगा। अगर किसी इलाके में सिर्फ एक संक्रमण का मामला होगा तो उस इलाके को 400 मीटरका हॉटस्पॉट बनाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार की दिशानिर्देश के अनुसार ही ये गाइडलाइनजारी की है। इस व्यवस्था को मात्र दो सप्ताह के लिए लागू किया गया है।
इसी के साथ हर हॉटस्पॉट में आने वाले घरों मे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाया जाएगा। जिला प्रशासन इसको सुनिश्चित करेगा कि सब लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है या नहीं। अगर किसी व्यक्ति को ये ऐप चलाना नहीं आता तो उसे सीखाया भी जाएगा। इसके अलावा हॉटस्पॉट एरिया में हर घर का सर्विलांस किया जाएगा। जिसको भी समस्या होगी उसकी जांच की जाएगी और हॉटस्पॉट एरिया में काउंसलिंग भी होगी।
इन चीजों पर लगाया गया है प्रतिबंध
- विमान सेवाओं को लॉकडाउन 3 में बंद रखा जाएगा। केवल चिकित्सा एयर एम्बुलेंस जरूरी पड़ने पर चलेंगी।
- रेल गाड़ियों का आवागमन बंद रहेगा, सिर्फ जरूरत पड़ने पर और सरकार की अनुमति होने पर ही ट्रेन चलेंगी।
- मेट्रो, रेल, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक व्यवस्था को चलाने पर प्रतिबंध है।
- दूसरे प्रदेश से आने-जाने पर अनुमति नहीं होगी। होटल, सिनेमा, मॉल, शॉपिंग सेंटर, जिम, एसेम्बली हाल, खेलकूद और मनोरंजन के साधन नहीं चलेंगे। शैक्षणिक, धर्मिक, सामाजिक आदि सब आयोजन बंद रहेंगे।
रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में क्या-क्या खोले जा सकते है?
रेड जोन वाले इलाके
- रेड जोन में केवल जरूरी वस्तुओं और चिकित्सा से जुड़ी चीजों को आने की अनुमती दी गई है।
- गैर आवश्यक गतिविधियों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक अनुमती दी गई है।
- 65 साल से ऊपर के बुजुर्गव्यक्ति, गर्भवती, कोई अन्य बीमारी, 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर से बाहर न निकले।
- कंटेन्मेंट जोन में ओपीडी या चिकित्सा क्लिनिक भी नहीं खुलेंगे।
- रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन मेंसोशल डिस्टेंसिंगके साथ चिकित्सा क्लिनिक खोले जाएंगे।
- रेड जोन में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, जनपदीय, अंतर्जनपदीय बस परिवहन या स्पा और हेयर सेलून नहीं खोले जाएंगे।
- चार पहिया वाहन में तीन व्यक्ति जा सकते है, पीछे की सीट पर दो और आगे की सीट पर एक व्यक्ति और दो पहिया वाहन से मात्र एक व्यक्ति ही कही जा सकता है।
- शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, उत्पादन इकाइयों को शर्तों के साथ चलने की अनुमति दी गई है।
- सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानों को खोला जाएगा।
- आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी के लिए ई-कॉमर्स गतिविधियों की अनुमति है।
- निजी कार्यालयों को भी खोला जाएगा। यहां सिर्फ 33 फीसदी कर्मचारी की काम करेंगें बाकि लोग घर से ही काम करेंगे।
- एकल दुकानों को खोलने की अनुमती दी गई है।

आरेंज जोनवाले इलाके
- आरेंज जोन वाले इलाके में जनपदिय और अंतर्जनपदीय बस चलाने की अनुमती नहीं है।
- टैक्सी, कैब सेवाएं केवल एक ड्राइवर और दो यात्रियों के साथ (केवल जिले की सीमा के अन्दर ही) जा सकते है। जिले के बाहर नहीं।
- चार पहिया वाहन से केवल तीन व्यक्ति जा सकते है, पीछे की सीट पर दो और आगे की सीट पर एक व्यक्ति और दो पहिया वाहन से मात्र एक व्यक्ति ही कही जा सकता है।
ग्रीन जोन वाले इलाके
- बसों का संचालन मात्र ग्रीन जोन में ही किया गया है, ये संचालन सिर्फ 50 फिसदी सीटों के साथ हो सकता है।
- बस डिपो 50 फिसदी क्षमता के साथ चलाए जाएंगे।
- माल, वस्तु और परिवहन पर पहले भी छूट थी और अब भी है।
- पड़ोसी देशों के साथ माल परिवहन का आवागमन रहेगा।
- ग्रीन जोन में भी एक जगह पर पांच या पांच से ज्यादा लोग इकट्ठा न हो।
- बसों और टैक्सियों को केवल जिले की सीमाओं में ही संचालन की अनुमति दी सकती है।
- ऐसी सभी गतिविधियां जिन्हें नई गाइडलाइन में प्रतिबंधित नहीं किया गया है। Hindi News
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