दिल्ली के रेड जोन में आने वाले इलाके के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए जारी की गई रियायतों को कल से लागू किया जाएगा।

जहां एक तरफ लॉकडाउन 2.0 की समय अवधि को बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया है वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने एक फैसला लिया है। बता दें कि दिल्ली के रेड जोन में आने वाले इलाके के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए जारी की गई रियायतों को कल से लागू किया जाएगा।
दिल्ली में दी जाने वाली रियायतों के बाद दिल्ली वासियों को कुछ राहत मिलने वाली है। दिल्ली सरकार के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि, दिल्ली के सभी जिले कोरोना वायरस की चपेट में है। जिसके कारण पूरी राजधानी रेड जोन में है। हर जिले में एक से अधिक कंटेनमेंट जोन हैं। इन कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की राहत नहीं दी जाएगी।
दिल्ली के रेड जोन इलाकों में इन चीजों पर मिलेगी छूट
- कार के पीछ सीट पर दो से अधिक लोगों को बैठने की अनुमती नहीं है। मोटरसाइकिल पर केवल एक ही व्यक्ति जा सकता है।
- निजी कार्यालयों को भी खोला जाएगा। यहां सिर्फ 33 फीसदी कर्मचारी की काम करेंगें बाकि लोग घर से ही काम करेंगे।
- हालांकि घरों में काम करने आने वाले सहायिकाओं को सोसायटी में प्रवेश करने दिया जाएगा या नहीं, इसका निर्णय सरकार ने आरडब्ल्यूपर छोड़ दिया है।
- आईटी कंपनियों और कॉल सेंटरों को 33 फिसदी स्टाफ के साथ कार्यालय खोलने की अनुमति मिलेगी।

- सरकारी दफ्तरों में मात्र उप सचिव और उनसे वरिष्ठ पदों के सभी कर्मचारियों को दफ्तर जाने की अनुमति होगी
- सरकारी दफ्तरों में कनिष्ठ स्तर के 33 प्रतिशत कर्मचारी दफ्तर में काम कर सकेंगे।
- सरकार के द्वारा बंद किए गए कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग का काम भी कल से शरू कर दिया जाएगा।
- दिल्ली में ई-कॉमर्स जैसी सेवाओं को भी छूट दीया जाएगा, जिसमें स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, टीवी की ऑनलाइन डिलीवरी शूरूकी जाएगी।
- एक्सेस कंट्रोल के साथ औद्योगिक कार्यों को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी।
- इंटरनेट, कूरियर, पोस्ट और टेलीकॉम की सेवाएं देने वाली कंपनीयों को भी छूट दी जाएगी।
- बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, कैपिटल बाजार के कामों और लोन की सुविधाएं अपलब्ध कराने वाली कंपनीयों को
- चलाने की अनुमति दी जाएगी।
- आम जनता को स्वास्थ्य से संबंधि सेवाए और पुलिस की सहायता भी प्रदान की जाएगी। इन सेवाओं के लिए जरूरी कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी। Hindi News
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