लॉकडाउन लगाने की मांग वाली याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने की खारिज - Breaking News | Hindi News | India Hindi News

Breaking

Breaking  News | Hindi News | India Hindi News

AB Star News : Hindi news (हिंदी समाचार) Latest Khabar, Breaking news in Hindi of India, World, Sports, business, film and Entertainment. पढ़ें ताजा समाचार देश और दुनिया से, जाने व्यापार, बॉलीवुड, खेल और राजनीति के ख़बरें

Post Top Ad

Post Top Ad

Monday, November 23, 2020

लॉकडाउन लगाने की मांग वाली याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने की खारिज



नई दिल्ली: सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोरोना के बढ़ते मामलो के बीच राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन की मांग करने वाली एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने सुनवाई से इनकार करते हुए सवाल किया कि क्या लॉकडाउन एकमात्र समाधान है? क्या सरकार का नीतिगत मामला अदालतों द्वारा तय किया जाएगा?

आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की अगुवाई वाली हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने सवाल किया।  

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में दिल्ली सरकार के वकील ने इस बात से अवगत कराया गया कि 30 सितंबर को केंद्र की अधिसूचना के अनुसार, किसी भी राज्य के पास केंद्र की अनुमति के बिना लॉकडाउन लगाने का अधिकार नहीं है। Read More  

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad