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Monday, March 11, 2019

फेयर election के लिए इलेक्शन कमीशन के 4 बड़े कदम : lok sabha election 2019

 निर्वाचन आयोग ने रविवार को आम चुनाव का कार्यक्रम जारी करने के साथ पूरी चुनावी प्रक्रिया को साफ-सुथरा बनाने के लिए चार महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इसमें सबसे अहम है कि आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को उनके खिलाफ मामलों की जानकारी तीन बार विज्ञापन देकर अखबार में प्रकाशित करानी होगी। EVM में प्रत्याशियों की तस्वीरें और सभी लोकसभा चुनाव में वीवीपैट का इस्तेमाल का ऐलान भी शामिल है।
1. आयोग के मुताबिक, लोकसभा के चुनावों में इस बार जो नया होने जा रहा है, वह यह है कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मदावारों को नामाकंन करने के बाद अपने आपराधिक मामलों का विज्ञापन देना होगा। यह विज्ञापन व्यापक सर्कुलेशन वाले अखबारों में ही देना होगा, यानी वे छोटे अखबारों में विज्ञापन देकर बच नहीं पाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2018 के संविधान पीठ के फैसले को ध्यान में रखते हुए जारी किया है।

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2. सभी मतदान केंद्रों पर वीवीपैट होंगी
चुनाव आयोग ने ईवीएम पर राजनीतिक दलों की आशंकाएं दूर करने के साथ सभी केंद्रों पर वीवीपैट की मांग को स्वीकार करने का बड़ा कदम उठाया है। इस बार प्रत्येक मतदान केंद्र पर वीवीपैट मशीन युक्त ईवीएम का इस्तेमाल की जाएंगी। वीवीपैट की मदद से मतदाता को उसके मतदान की पर्ची देखने को मिलती है। आयोग ने कहा कि वीवीपैट और ईवीएम से मिलान का कार्य पहले की तरह से ही होगा और एक विधापनसभा सीट के मतदान बूथ पर ही यह मिलान करवाया जाएगा। मिलान की संख्या बढ़ाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ईवीएम और वीवीपैट की त्रिस्तरीय जांच होगी। पहले स्तर पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने इसकी पड़ताल की जाएगी। दूसरे स्तर पर मतदान से पहले सभी बूथ पर इनका परीक्षण होगा और कुल वोटों का वीवीपैट से मिलान होगा। तीसरे स्तर पर मतदान के बाद प्रत्येक लोकसभा सीट की सभी विधानसभा सीटों में से एक-एक बूथ पर वोटों का वीवीपैट के जरिये मिलान कराया जाएगा।
3. ईवीएम में प्रत्याशियों की तस्वीरें होंगी
चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि सभी ईवीएम और पोस्टल बैलेट पेपर पर सभी प्रत्याशियों की तस्वीरें होंगी, ताकि वोटर उनकी आसानी से पहचान कर पाएं। इससे चुनाव चिन्ह को लेकर पैदा होने वाला भ्रम भी दूर होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि कई बार एक जैसे नाम वाले प्रत्याशी चुनाव मैदान में होते हैं, जिस कारण वोटरों को भ्रम होता है। ईवीएम में तस्वीर को शामिल कराने के लिए सभी प्रत्याशियों को अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो तय मानदंडों के तहत रिटर्निंग अफसर को देना होगा।

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