उत्तर प्रदेश के नोएडा में प्रशासन ने ढ़ील ना देते हुए धारा 144 को बढ़ा दिया है। इसी के साथ जिला प्रशासन ने कई दिशा-निर्देश दिए हैं।

कोरोना वायरस को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें सख्त हैं। इस बीच आरोग्य सेतु एप भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस एप को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने में लगा है। इस बीच नोएडा में यह एप अनिवार्य कर दिया गया है। घर से बाहर निकलते हुए हर किसी के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप होना बेहद जरूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।
गौरतलब है कि सरकार ने तीसरी बार लॉकडाउन को बढ़ाया है। लॉकडाउन 3 को अवधि 17 मई तक है। आज लॉकडाउन के तीसरे चरण का पहला दिन है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के नोएडा में प्रशासन ने ढ़ील ना देते हुए धारा 144 को बढ़ा दिया है। इसी के साथ जिला प्रशासन ने कई दिशा-निर्देश दिए हैं। इसमें स्मार्टफोन यूजर्स को अपने फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना जरूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इसे लॉकडाउन की अल्लंघन माना जाएगा।
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (कानून व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदीने कुछ दिशा-निर्देश दिए हैं। जिसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप इंस्टोल नहीं है तो यह लॉकडाउन का उल्लंघन माना जाएगा और यह दंडनीय अपराध होगा। बता दें, अगर कोई लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो पुलिस आईपीसी की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कार्रवाई कर रही है। इसी के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है और जेल भी भेजा जा सकता है। Hindi News
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